Haridwar

डीआईओ के वाहन पर लगी लालबत्ती और हूटर का हरिद्वार में जलवा


हरिद्वार। जिला सूचना अधिकारी हरिद्वार के वाहन पर लगी फ्लेशर युक्त लालबत्ती और हूटर का जलवा है। राज्य शासन ने लालबत्ती की अनुमन्यता से संबंधित पूर्व के सभी आदेशों को अतिक्रमित संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई थी। जिसके बाद यह साफ हो गया था कि कौन-कौन अपनी गाड़ी में लाल बत्ती लगा पाएगा, लेकिन जिला सूचना अधिकारी हरिद्वार को शासन के आदेशों से लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है।
श्रेणी ‘‘क‘‘ के तहत  उत्तराखंड के राज्यपाल, नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तराखंड राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रिगण शासकीय वाहनों में ड्यूटी के दौरान फ्लैशर युक्त लालबत्ती का उपयोग कर सकते हैं। श्रेणी ‘‘ख‘‘ के तहत वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर फ्लैशर रहित लालबत्ती का उपयोग उत्तराखंड विधानसभा के उपाध्यक्ष, उत्तराखंड के राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता उत्तराखंड, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के अध्यक्ष और आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग कर सकते हैं।
शासकीय निजी वाहन में लालबत्ती का प्रयोग पूर्णतः वर्जित कर दिया गया है। इस अधिसूचना का उल्लघंन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन जिला सूचना अधिकारी हरिद्वार इन आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। यह वाहन सीएम से लेकर डीएम तक की होने वाली बैठकों के दौरान हर रोज अधिकारियों के समक्ष आता है, लेकिन सरकारी वाहन होने के चलते कोई भी अधिकारी इस ओर से कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाता है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी हरिद्वार रश्मि सिंह ने बताया कि केवल इमरजेंसी वाहन ही फ्लेशर युक्त लालबत्ती लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या फिर अधिकारी लालबत्ती का प्रयोग नहीं कर सकता है।  

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