Crime

अदालत ने दिए बहू को तीस दिन में मकान खाली करने के आदेश

राकेश वालिया

हरिद्वार, 2 जनवरी। ससुराल व बहू के बीच चल रहे विवाद में उच्च न्यायालय नैनीताल ने बहू को एक माह में मकान खाली करने का आदेश दिया है। ज्ञानलोक कालोनी निवासी चंद्रप्रकाश शर्मा ने कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि बेटे की पत्नि लगातार अनावश्यक रूप से हमारे ही मकान में रहकर विवाद करती चली आ रही है। बहू द्वारा कई बार मेरे साथ व मेरी पत्नि के साथ मारपिटाई व गाली गलौच जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कनखल पुलिस को बहू द्वारा प्रताड़ित किए जाने के संबंध में शिकायतें भी पूर्व में की गयी थी। लेकिन बहू लगातार षड़यंत्र के तहत मेरा मकान कब्जाने की नीयत से जबरन घर में रह रही है। चंद्रप्रकाश शर्मा ने बहू द्वारा अनावश्यक रूप से विवाद की शिकायत जनप्रतिनिधियों से भी की। लेकिन बहू द्वारा किसी की बात नहीं मानी गयी। पुलिस भी लगातार विवाद में हस्तक्षेप करती रही। लेकिन बहू द्वारा बार बार षड़यंत्र के तहत उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उच्च न्यायायल में मुकद्मा दायर किया गया था। जिसमें सुनवाई करते न्यायालय ने बहू को तीस दिन में मकान खाली करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीनियर सिटीजन के पक्ष में अदालत ने फैसला सुनाया है।

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