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बहादराबाद:- कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी—19 आम के पेड़ काटे, NGT गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियाँ

इस पूरे मामले में उद्यान विभाग ने 09 जुलाई 2025 एवं 17 जुलाई 2025 को थाना बहादराबाद में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।
इसके बाद FIR संख्या 0295/2025, दिनांक 19 जुलाई 2025 दर्ज हुई।

परंतु—
✔ न तो अवैध वृक्ष कटाई रोकी जा सकी,
✔ न ही स्थल निरीक्षण की कोई प्रभावी कार्रवाई हुई,
✔ और न ही कॉलोनी निर्माण को रोकने के लिए कोई कदम उठाया गया।

शिकायतकर्ता की मांगें—कड़ी कार्रवाई और पर्यावरणीय क्षति की भरपाई

शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी और संबंधित विभागों से निम्न मांगें की हैं

स्थल का पर्यावरणीय निरीक्षण कर अवैध कटाई व भूमि उपयोग परिवर्तन की जांच कराई जाए।

कॉलोनी निर्माण पर तुरंत रोक लगाई जाए और भूमि को पुनः कृषि/बागवानी उपयोग में सुरक्षित किया जाए।

बाग स्वामी, ठेकेदार एवं शामिल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
पर्यावरणीय क्षति की भरपाई हेतु दोषियों से फाइन/मुआवजा वसूला जाए और उतनी ही संख्या में नए वृक्षों का रोपण कराया जाए।

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