Haridwar

एच आर डी ए का कारनामा : पार्षद के अनाधिकृत होटल का हिस्सा ध्वस्त करने की कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सिमटी

गौरव कुमार


हरिद्वार। राजनीतिक दबाव और प्रभाव के चलते हविप्रा अधिकारियों की शिवमूर्ति रेलवे स्टेशन रोड़ स्थित अनाधिकृत निर्मित एवं अनाधिकृत रुप से व्यवसायिक में संचालित होटल दक्ष के अशमनीय भाग को ध्वस्त करने की कार्रवाई नोटिस तक सिमटी हुई है। बताते चलें कि शिवमूर्ति रेलवे स्टेशन रोड़ अतिव्यस्त क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से भाजपा पार्षद सुनील कुमार अग्रवाल द्वारा एच आर डी ए से 14.08.2021 में आवासीय में एच आर डी ए में कम्पाउन्ड करवाकर होटल संचालित किए जाने तथा शमन मानचित्र में प्रदर्शित अशमनीय भाग को बिना ध्वस्त किए जाने के मामले में कनखल निवासी अनिल कुमार बिष्ट ने हाईकोर्ट नैनीताल में जनहित याचिका दायर की है। बीती 8 अप्रैल को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट की बेंच ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार उपाध्यक्ष को अशमनीय हिस्सा ध्वस्त क्यूं नहीं किया गया और वर्तमान में स्थलीय स्थिति क्या है के में हलफनामा दाखिल किए जाने के लिए आदेशित किया था। जिसके पश्चात एच आर डी ए अधिकारियों ने 13.04.2026 को भाजपा नेता की पत्नी रितु अग्रवाल को नोटिस भेजकर 4 दिन के भीतर अशमनीय भाग को ध्वस्तीकरण किए जाने का समय दिया था। नोटिस के बाद होटल स्वामिनी ने एक्सट्रीम अर्जेंसी हाईकोर्ट में दायर की थी । जिसमें 22.04.2026 को हाईकोर्ट हुई सुनवाई में भाजपा पार्षद को राहत नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक अशमनीय भाग को ध्वस्त किए जाने के मामले में कोर्ट ने खासा सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है।
इस मामले में हाईकोर्ट के सख्त रुख के बावजूद भी एच आर डी ए अधिकारी अनाधिकृत निर्माण पर खासी दिलचस्पी लेते दिखाईं नहीं दे रहे हैं। 13 अप्रैल को एच आर डी ए ने अनाधिकृत निर्माणकर्ता को नोटिस अवधि से 04 दिन के भीतर स्वयं ध्वस्त करने संबंधी नोटिस जारी किया था परन्तु विडम्बना देखिए संबंधित विभाग के अधिकारी समयावधि पश्चात भी अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने के स्थान पर अनाधिकृत निर्माण करने वाले नेता को सिर्फ नोटिस भेज कर अपनी ड्यूटी पूरी करने में लगे हैं।
जबकि मामले की अगली सुनवाई 04 मई को होनी है ओर इसी सुनवाई तिथि से पूर्व एच आर डी ए उपाध्यक्ष का हलफनामा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दाखिल किया जाना है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *